- सर्वप्रथम हमारी वेब साईड www/e-registry.in को विजिट करें, तथा वेब साईड होम पेज पर बाई साईड बने Online Services पर वर्णित सर्विस दिखाई देगी जिसमें Adoption Deed बटन पर क्लिक करें, जिसमे आपको दो प्रकार की सर्विस दिखाई देगी जिसमे पहली सर्विस Adopt For Son व दूसरी सर्विस Adopt For Daughter दिखाई देगी जिसमें से आपको चूनना है कि आपको किस सर्विस की आवश्यकता है, दोनो सर्विस में से चूनने के पश्चात् आपको हमारी वेबसाईड Basic Registration होगा जिसमें आपको अपना नाम, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आदि डालनी होगी तथा, भविष्य जब भी इस दस्तावेज को ट्रेक करेगें तो नाम, मोबाईल नम्बर व ई-मेल आदि डालना होगा, इसलिये कृपा बेसिक रजिस्ट्रेशन सावधानी से करे। जैसे ही आपके द्वारा बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो आपकी स्क्रीन पर आवेदन फार्म खुल जायेगा, तथा सबसे पहले आप सर्विस का चार्जेज दिखाई देगा, तथा उसके नीचे आपको आवेदन फार्म फ्लिप करना है, जिसमें सामान्य विवरण में पंजीयन जिला, सब-रजिस्ट्रार आॅफिस, दस्तावेज प्रस्तुत करने की दिनंाक डालनी है, उसके पश्चात् दत्तकग्रहिता का विवरण भरना है, जिसमें नाम, पिता का नाम/पति का नाम/आयु/जाति/पूरा पता भरना है, यदि दत्तकग्रहिता में एक पक्षकार एड करना चाहते हो तो एड मोर बटन पर क्लिक करें, तथा इसके पश्चात् दत्तककर्ता का नाम/पिता का नाम/पति का नाम/आयु/जाति/पूरा पता आदि भरे तथा दत्तककर्ता एड करने के लिये एड मोर बटन पर क्लिक करें। तथा उसके पश्चात् दत्तक पुत्र/पुत्री का नाम भरे तथा पिता के नाम में दत्तक पिता का नाम भरे, जाति, आयु, पूरा पता आदि भरे, तथा दो गवाहो का नाम/पिता/पति का नाम/आयु/जाति/पूरा पता आदि भरे तथा उसके पश्चात्् फार्म को सेव करें। जैसे ही आफ आवेदन फार्म को सेव करोगे तो हमारी वेब साईड आपको पेमेन्ट प्रोसेस के लिये पैटीएम पर लेकर जायेगा। जहां से आप सर्विस के चार्जेज का पेमेन्ट करना होगा। जैसे ही आप पेमेन्ट करेगे तो आपको आपका दस्तावेज का Home Page के दाहिनी ओर उपर की तरफ welcome पर Trace service status पर क्लिक करने पर सभी दस्तावेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जिसको Download Button पर Click करके प्राप्त कर सकते है।
जैसा की आज हमारा टाॅपिक गोदनामा/दत्तकग्रहण पत्र कैसे बानाया जावे, तथा पंजीयन विभाग में रजिस्टर्ड करवाते समय किन किन बातो का ध्यान रखना जरूरी है।
1. यह कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी भी अनाथालय व अपने कुटुम्बीयो व अन्य रिश्तेदार से पुत्र/पुत्री को गोद लिया जा सकता है।
2. पुत्र या पुत्री को गोद लेते समय दत्तकग्रहिता व दत्तककर्ता माता-पिता को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये की दत्तककर्ता माता-पिता के द्वारा जिस जेण्डर का दत्तकनामा पंजीयन विभाग में किया जा रहा है, उसकी बाहुल्यता होनी चाहिये तथा दत्तकग्रहिता माता-पिता के उस जेण्डर का अभाव होना चाहिये। तभी गोदनामा पंजीयन विभाग के द्वारा पंजिबद्ध किया जाने का प्रावधान है।
3. यह कि गोदनामा की मुख्य इबारतो के अनुसार नाबालिग पुत्र/पुत्री को गोद लेने का प्रावधान है। तथा माता-पिता की उम्र से लगभग 18-21 वर्ष का अन्तर होना आवश्यक है।
4. यह कि गोदनामा संबंधित विभाग में रजिस्टर्ड हो जाने के पश्चात् दत्तकग्रहिता माता-पिता व दत्तककर्ता माता-पिता दोनो आपस में मिलकर दत्तक ग्रहण पत्र को निरस्त करवा सकतें है।